ठाणे। छेड़खानी मामले में जमानत मिलने के बाद एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उसे ठिकाना लगाने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी । और वे उस साजिश का शिकार भी हुए। लेकिन जमानत मिलने के बाद उन्हें बहुत हद तक राहत मिली है । लेकिन उन्होंने कहा कि विरोधियों की योजना इससे भी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने की थी। यदि शिकायतकर्ता महिला उनके अंगों पर गिर गई होती तो शायद बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी । ऊपर वाले की कृपा से ऐसा कुछ हो नहीं पाया।
विदित हो कि एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ रिदा रसीद नामक एक महिला ने छेड़खानी का मामला दर्ज किया है। इसी मामले में आज आव्हाड को गिरफ्तारी पूर्व जमानत 15 हजार के निजी मुचलके पर मिली है। छेड़खानी प्रकरण में जमानत मिलने के बाद भी विधायक आव्हाड ने कहा कि उन्हें किसी तरह के आनंद का अनुभव नहीं हुआ है। धारा 354 का दर्द वेइतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने बताया कि संपूर्ण वीडियो देखने के बाद वह महिला एकदम सामने से आती हुई दिख रही थी। उसके मन में कुछ करने की भावना थी । यदि आव्हाड ने उसे बगल नहीं किया होता तो वह महिला शरीर पर आकर फिर भी सकती थी। इसके बाद इस मामले में उनके खिलाफ एक बड़ा आपराधिक मामला दर्द होता। लेकिन ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी। और मैंने उस महिला को बगल कर दिया। जमानत मिलने के बाद आव्हाड में मीडिया से बोलते हुए कहा कि यदि पुलिस ने किसी महिला कार्यकर्ता को हाथ लगाया तो क्या उस पर छेड़खानी का आरोप लग जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक कैरियर को तबाह करने की सुनियोजित साजिश हुई थी । लेकिन ऊपर वाले ने विफल कर दिया।
जानकारी के अनुसार न्यायालय में विधायक जितेंद्र आव्हाड की ओर से एडवोकेट गजानन चौहान ने अपना पक्ष रखा । कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि आव्हाड ने शिकायतकर्ता महिला को बहिनी कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही वकील ने कहा कि उक्त कार्यक्रम के दौरान महिला ने दो अन्य पुरुषों के साथ भी खुद धक्का-मुक्की की थी । इस महिला ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत सारे घटनाक्रम को अंजाम दी। न्यायालय को बताया गया कि एक जनप्रतिनिधि सार्वजनिक आयोजन के दौरान छेड़खानी जैसी हरकतें नहीं कर सकता है। भीड़भाड़ में एक दूसरे के संपर्क में आना इसे छेड़खानी का मामला माना ही नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं उक्त कार्यक्रम का वीडियो भी न्यायाधीश को दिखाया गया। गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आव्हाड के वकील ने आवेदन दिया। और इस मामले को लेकर न्यायाधीश के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से अपनी बातें रखी।
दूसरी और 2 दिन पहले फिल्म हर हर महादेव को लेकर हुई मारपीट की घटना में विधायक आव्हाड को जमानत कुछ शर्तों पर मिली थी । इस मामले का भी जिक्र पुलिस ने किया । आव्हाड के वकील ने कहा कि वह मामला जमानत मिलने योग्य था।
जानकारी के अनुसार रविवार की रात को एमआरडीए द्वारा मुंब्रा में बनाए गए पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया । इसी कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे के साथ ही विधायक आव्हाड भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे रिदा रसीद से मिलने जा रहे थे तो इसी दौरान आव्हाड ने रिदा रसीद को धकेल दिया। ऐसी बात शिकायत में कहीं गई है। इस घटनाक्रम के बाद रिदा रसीद परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त से मिली और मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाकर विधायक आव्हाड के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाई थी। बताया जाता है कि रिदा रसीद भाजपा की सक्रिय महिला चेहरा है । जो मुंब्रा में पार्टी गतिविधियों को संचालित कर रही है। इसके पहले वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में रिदा रसीद मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थी। लेकिन यूति के तहत यह सीट शिवसेना के खाते में गया। शिवसेना ने कलवा मुंब्रा विधानसभा क्षेत्र से दीपाली सय्यद को उम्मीदवारी दी थी। लेकिन चुनाव में जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें करारी मात दी थी।
November 17, 2022
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Thane
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